आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति न किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

Amir Ahmad

4 July 2024 8:19 AM GMT

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति न किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, अतिरिक्त अभियोजकों और सहायक अभियोजकों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य, पुलिस महानिदेशक और आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और पुलिस निदेशक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

    नोटिस जारी करने और प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    “यह प्रासंगिक मुद्दा है। कृपया अपना जवाब दाखिल करें।”

    जनहित याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादियों ने सहायक लोक अभियोजकों और सीनियर सहायक लोक अभियोजकों की नंबर का कैडर क्रमशः 230 और 204 निर्धारित किया, जबकि मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या 300 है।

    इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि सहायक लोक अभियोजकों और अन्य पी.पी.एस. के रिक्त पदों को भरने के लिए वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लगभग 3,79,074 लंबित आपराधिक मामले और आंध्र प्रदेश में कुल 4,54,114 आपराधिक मामले लंबित हैं।

    सहायक लोक अभियोजकों और अन्य पी.पी.एस. के पदों के लिए नियमित रूप से भर्ती करने और अभियोजन अधिकारियों के नियमित कैडर के बाहर से अतिरिक्त लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की भर्ती करने के निर्देश भी मांगे गए।

    यह तर्क दिया गया कि उन्हीं अधिकारियों को उसी पद पर पुनः नियुक्त करना अवैध मनमाना तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 का उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा 246 का उल्लंघन है तथा आंध्र प्रदेश राज्य अभियोजन नियम 1992 और आंध्र प्रदेश विधि अधिकारी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें निर्देश 2000 के पैरा 6 का उल्लंघन है।

    इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई,

    सहायक लोक अभियोजकों और अन्य अभियोजकों के सभी रिक्त पदों को 6 महीने के भीतर भर्ती करें तथा उन्हें भरें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में कम से कम कार्यरत अभियोजक हो। आंध्र प्रदेश राज्य अभियोजन नियम 1992 के पैरा 3 के नोट सी के अनुसार वार्षिक आधार पर सहायक लोक अभियोजकों और अन्य अभियोजकों की भर्ती करें।

    सहायक लोक अभियोजकों की कैडर नंबर आपराधिक न्यायालयों के बराबर निर्धारित करें अर्थात 300 मजिस्ट्रेट न्यायालय।

    अभियोजन अधिकारियों के नियमित कैडर से ही अतिरिक्त लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की भर्ती करें। सीआरपीसी की धारा 246 के अनुसार और पदों को स्थायी अभियोजकों द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए।

    केस टाइटल- थंडवा योगेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।

    Next Story