भागे हुए जोड़ों की शादी को दुकानें कैसे मुहैया करा रही हैं? यह पवित्र रिश्ता है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के एएजी को यह जांच करने का निर्देश दिया कि पंचकुला में स्थित दुकानें किस अधिकार के तहत भागे हुए जोड़े की शादी की सुविधा उनके पूर्ववृत्त की पुष्टि किए बिना दे रही हैं। कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि शादी केवल दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध नहीं है। यह पवित्र रिश्ता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।”
जस्टिस संदीप मौदगिल ने टिप्पणी की,
"इन तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह न केवल दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध है, बल्कि पवित्र रिश्ता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उदाहरण न केवल नैतिकता से संबंधित हैं, बल्कि इसका दुरुपयोग करके सामाजिक ताने-बाने को भी परेशान और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार को लागू करते हुए भारत के संविधान के प्रावधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
जस्टिस मोदगिल ने आगे कहा कि न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है और यह संविधान के संरक्षक के रूप में न केवल याचिकाकर्ताओं बल्कि निजी उत्तरदाताओं (परिवार के सदस्यों) के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसका ध्यान रखा जाना चाहिए. जिसमें गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
न्यायाधीश ने कहा,
"यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान में कोई भी पक्ष समाज में रहने की गरिमा और सम्मान को नुकसान न पहुंचाए।"
ये टिप्पणियां एक भागे हुए जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जिसमें महिला के परिवार के सदस्यों से सुरक्षा की मांग की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने की बात कही।
जस्टिस मौदगिल ने कहा,
“जिस संगठन में विवाह संपन्न कराया गया, उसे रजिस्टर्ड बताया गया। हालांकि वह उस प्रतिमा के बारे में नहीं जानता, जिसके तहत वह रजिस्टर्ड है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को यह भी नहीं पता कि विवाह संपन्न कराने के लिए अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act 1955) की धारा 5 और 7 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत हैं, या नहीं।
इसमें बताया गया कि विवाह समारोह करते जोड़े की तस्वीर में इस्तेमाल की गई जयमाला का इस्तेमाल एक ही दुकान पर कई मामलों में किया गया।
कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपना मामला स्थापित करते हैं और राज्य द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट वर्तमान याचिका में लगाए गए आरोपों का समर्थन करती है तो याचिकाकर्ता सुरक्षा के हकदार हो सकते हैं, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट और मामले को देखने के बाद सवाल पर फैसला किए बिना नहीं। निजी उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया भी देखा जाना चाहिए।
पीठ ने हरियाणा के एएजी गुरबीर सिंह ढिल्लों को निर्देश दिया कि वे पंचकुला के कमिश्नर ऑफ पुलिस के माध्यम से तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करवाएं कि मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 4 पंचकुला में स्थित ये 3-4 दुकानें किस अधिकार के तहत इसमें शामिल हैं। ऐसे भागे हुए जोड़ों के पूर्ववृत्त की पुष्टि किए बिना गतिविधि जो अपनी कम उम्र में 20-22 वर्ष के आसपास वयस्क हो सकते हैं, उनके करीबी रिश्तेदारों या उनके मित्र मंडली में से किसी के पास उक्त विवाह का कोई गवाह नहीं है।''
मामले को 06 मार्च के लिए पोस्ट करते हुए अदालत ने एसएसपी को निर्देश दिया,
"यह सुनिश्चित करें कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न हो, जो पुलिस अधिकारी हेड कांस्टेबल की तैनाती भी सुनिश्चित करेंगे। बशर्ते कि वर्तमान याचिकाकर्ता अपने मूल स्थान पर रह रहे हों।"
अदालत ने आगे निर्देश दिया,
“ऐसे प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी का खर्च याचिकाकर्ताओं द्वारा लागू नियमों के अनुसार वहन किया जाएगा, जिसमें डीए के साथ-साथ उक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दिन भर भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा।”
केस टाइटल- एक्स बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य
याचिकाकर्ताओं के वकील- प्रिंस पुष्पिंदर राणा।