केवल अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज ही अभियुक्त को दिए जा सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध कराने की याचिका खारिज की
सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में पुलिस डायरी समेत दस्तावेज मुहैया कराने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि धारा 207 सीआरपीसी के प्रावधानों की प्रयोज्यता केवल अभियोजन पक्ष द्वारा आश्रित दस्तावेज और सामग्री आरोपी को मुहैया कराने तक सीमित है।
धारा 207 सीआरपीसी के अनुसार जब पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई हो तो मजिस्ट्रेट को बिना किसी देरी के पुलिस रिपोर्ट धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर धारा 161 की उपधारा (3) के तहत दर्ज सभी व्यक्तियों के बयानों समेत दस्तावेजों की एक प्रति आरोपी को डाक से मुफ्त में उपलब्ध करानी चाहिए, जिनकी अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांच करना चाहता है।
पूर्व हाइकोर्ट के न्यायाधीश की बेटी कल्याणी सिंह पर वकील और राष्ट्रीय स्तर के शूटर सिप्पी सिद्धू की हत्या का आरोप है। आरोप है कि कल्याणी ने सिद्धू की हत्या उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद की।
जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,
"यह रेखांकित करना आवश्यक है कि मृतक के परिवार/मृतक की मां को पुलिस या न्यायालय द्वारा ऐसी पहुंच प्रदान किए जाने की निराधार आशंका के आधार पर केस डायरी प्रविष्टियों का निरीक्षण करने के अप्रतिबंधित अधिकार की प्रार्थना अस्वीकार्य है और कानून के स्थापित अनुपात के विरुद्ध है।"
न्यायालय ने कहा,
"इस तरह की व्यापक पहुंच प्रदान करने से संभावित रूप से जनहित से समझौता हो सकता है, खासकर तब जब मुखबिरों की पहचान जैसी संवेदनशील जानकारी केस डायरी में दर्ज की जाती है। ऐसी सूचना अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देने से शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग भी हतोत्साहित हो सकता है।"
सिंह ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की, जिसमें चंडीगढ़ के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की गई। उक्त आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 207 के तहत उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
सिंह के सीनियर वकील ने तर्क दिया कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 173(2) और 173(8) के तहत दायर अपनी दोनों रिपोर्टों में जब्ती ज्ञापन पर भरोसा किया। इसके बावजूद सीबीआई अब दावा कर रही है कि जब्ती ज्ञापन का हिस्सा बनने वाले कुछ दस्तावेज अविश्वसनीय दस्तावेज हैं, क्योंकि वे चालान का हिस्सा नहीं हैं।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद अदालत ने कहा,
"सीआरपीसी की धारा 207 एक अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में आधारशिला के रूप में खड़ी है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसेमंद सभी सामग्री के बारे में सूचित किया जाए और उसे उपलब्ध कराया जाए, जिससे मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य को अचानक पेश किए जाने से रोका जा सके, जो उसे प्रभावी बचाव करने के अवसर से वंचित कर सकता है।"
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 207 सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन न करने से अभियुक्त को गंभीर रूप से नुकसान होगा और यह उसके लिए हानिकारक होगा, जिससे संभवतः संपूर्ण मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित होगी।
इसने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आपराधिक मुकदमे 2021 (10) एससीसी 598 में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में' का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थितियों को स्वीकार किया, जहां अभियुक्त अभियोजन पक्ष के कब्जे में मौजूद अन्य संभावित दोषमुक्ति सामग्री से अनजान हो सकता है।
मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब्त की गई लेकिन अविश्वसनीय सामग्रियों की सूची भी अभियुक्त को प्रदान की जाए, लेकिन अभियुक्त केवल सीआरपीसी की धारा 91 के तहत उन अविश्वसनीय दस्तावेजों की मांग कर सकता है और वह भी केवल उचित चरण में मुकदमे के दौरान हालांकि उन्हें मुकदमे के इस चरण में धारा 207 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में सीबीआई को याचिकाकर्ता-अभियुक्त को सभी सामग्री देने का आदेश दिया था, जो मृतक की मां को दी गई थी।
जस्टिस कौल ने बताया कि सीबीआई के लोक अभियोजक ने हाइकोर्ट के समक्ष दलीलों के दौरान स्पष्ट बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता को पहले ही अभियोजन पक्ष द्वारा जिन पर भरोसा किया गया' वे सभी सामग्रियां, अविश्वसनीय दस्तावेजों' की सूची, तथा मृतक के परिवार को उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएं।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का उल्लेख सीबीआई द्वारा आरोप पत्र में 'भरोसा किए गए' दस्तावेजों और लेखों की सूची में भी नहीं किया गया। साथ ही इसके द्वारा दायर 'अनट्रेस रिपोर्ट' में भी नहीं था, जिससे इस बात को बल मिलता है कि अभियोजन पक्ष ने इन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया।
चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जांच के शुरुआती चरणों के दौरान बनाए गए केस डायरी/पुलिस फाइलों की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के सीनियर वकील द्वारा की गई प्रार्थना के संबंध में अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 172(3) में दिए गए वैधानिक अपात्रता के मद्देनजर उक्त प्रार्थना वर्तमान चरण में अस्वीकार्य है।
पीठ ने कहा,
"हालांकि, कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या 161 के तहत पुलिस अधिकारी की डायरी में दर्ज पूर्व बयानों को पढ़ने का अधिकार हो सकता है, लेकिन यह अधिकार सीआरपीसी की धारा 172(3) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बाधित है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 207 के तहत इस प्रारंभिक चरण में अभियुक्त द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता।"
परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल- कल्याणी सिंह बनाम सीबीआई, चंडीगढ़