भीड़ हिंसा और लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है?

Update: 2024-10-04 12:19 GMT

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान (Cognizance) और सरकार की स्वीकृति आवश्यकताएँ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया है और नए प्रावधानों को लागू किया है। इस संहिता के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि न्यायालय कब किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) ले सकता है। "संज्ञान" का मतलब है जब न्यायालय को किसी अपराध के बारे में जानकारी मिलती है और वह मामले की सुनवाई शुरू करता है।

कुछ विशेष अपराधों के लिए न्यायालय को सरकार की पूर्व स्वीकृति (Previous Sanction) की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी कार्रवाई उचित समय और परिस्थिति में ही हो।

इस लेख में, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 217 के तहत दिए गए प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जो सरकार की स्वीकृति के बिना न्यायालय को कुछ विशेष अपराधों पर संज्ञान लेने से रोकते हैं। साथ ही हम सेक्शन 215 के साथ इसके महत्वपूर्ण अंतर को भी समझेंगे।

सेक्शन 217(1): कुछ अपराधों के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता

इस सेक्शन के अनुसार, न्यायालय कुछ विशेष अपराधों का संज्ञान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं ले सकता। इनमें शामिल हैं:

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VII में उल्लिखित अपराध (जैसे दंगा, अवैध जमाव)।

• सेक्शन 196, जिसमें न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य (False Evidence) का प्रयोग किया जाता है।

• सेक्शन 299, जो हत्या न होने वाले अपराध (Culpable Homicide) से संबंधित है।

• सेक्शन 353(1), जो सरकारी अधिकारी पर हमला या बल प्रयोग (Assault or Criminal Force) से जुड़ा है।

इन अपराधों के अलावा, सेक्शन 120B (साजिश) और सेक्शन 47 (उकसावे के अपराध) के तहत किसी अपराध की साजिश या उकसावे के मामलों में भी संज्ञान लेने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

उदाहरण: अगर कुछ लोग एक दंगे में शामिल होते हैं, तो न्यायालय तब तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक राज्य या केंद्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिलती।

सेक्शन 217(2): अतिरिक्त अपराध जिनके लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है

सेक्शन 217(2) में कुछ और अपराधों को जोड़ा गया है जिनके लिए सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं:

• सेक्शन 197 (सरकारी सेवकों द्वारा सरकारी कार्यों के दौरान किए गए अपराध)।

• सेक्शन 353(2) और (3) (सरकारी सेवक के खिलाफ हमला या बल प्रयोग)।

इन अपराधों के लिए संज्ञान लेने से पहले न्यायालय को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

उदाहरण: यदि कोई सरकारी अधिकारी भीड़ को हटाने के दौरान अत्यधिक बल का उपयोग करता है, तो न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक जिला मजिस्ट्रेट या सरकार स्वीकृति न दे।

सेक्शन 217(3): साजिश से संबंधित मामलों के लिए सहमति

सेक्शन 61(2) के तहत आने वाली साजिशों के मामले में, अगर अपराध को अंजाम देने की साजिश की गई है जो मौत, आजीवन कारावास, या दो साल या उससे अधिक की सख्त सजा से दंडनीय है, तो सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति के बिना न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, अगर साजिश से संबंधित अपराध सेक्शन 215 के तहत आता है, तो ऐसी स्थिति में सहमति की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण: यदि किसी गिरोह ने डकैती की साजिश रची है, तो न्यायालय तब तक इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट इसकी लिखित सहमति नहीं दे देता।

सेक्शन 217(4): स्वीकृति से पहले प्रारंभिक जांच (Preliminary Investigation)

सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, स्वीकृति देने से पहले प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं। यह जांच एक निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। इस मामले में पुलिस अधिकारी के पास सेक्शन 174(3) के तहत दी गई शक्तियाँ होती हैं, जो पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए प्रदान की जाती हैं।

उदाहरण: यदि राज्य सरकार यह तय नहीं कर पाती कि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत में सच्चाई है या नहीं, तो वे इस मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं।

सेक्शन 215 और 217 के बीच महत्वपूर्ण अंतर

सेक्शन 215 और सेक्शन 217 दोनों न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने पर रोक लगाते हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग हैं:

• सेक्शन 215 यह निर्धारित करता है कि न्यायालय द्वारा संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब किसी अपराध के बारे में शिकायत (Complaint) लिखित रूप में किसी सरकारी सेवक या न्यायालय के अधिकारी द्वारा की जाए। यह प्रावधान मुख्य रूप से सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित है।

उदाहरण: यदि किसी सरकारी अधिकारी पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कोई उच्च अधिकारी इसकी लिखित शिकायत न करे।

• सेक्शन 217 यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों जैसे साजिश और उकसावे के मामलों में न्यायालय तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक सरकार की स्वीकृति न हो। यह प्रावधान व्यापक है और सार्वजनिक सेवकों के अलावा अन्य अपराधियों को भी कवर करता है।

उदाहरण: अगर हत्या की साजिश रची जाती है, तो न्यायालय तब तक इस मामले को नहीं ले सकता जब तक सरकार स्वीकृति न दे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने और सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक सेवकों और साजिश जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई तभी की जाए जब सरकार या जिला मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति दें।

इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि बिना आधार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। सेक्शन 215 और सेक्शन 217 दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायिक कार्रवाई उचित परिस्थितियों में ही शुरू हो।

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