रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का ऐतिहासिक संवैधानिक मामला

Update: 2024-04-03 12:42 GMT

परिचय: पत्रकार और वामपंथी पत्रिका "क्रॉस रोड्स" के संपादक रोमेश थापर ने अपने प्रकाशन के प्रवेश और प्रसार पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास राज्य के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949 के तहत दी गई शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक प्रतिबंधित करती हैं।

तथ्य:

रोमेश थापर बॉम्बे में छपने और प्रकाशित होने वाली पत्रिका "क्रॉस रोड्स" के मुद्रक, प्रकाशक और संपादक थे। मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949 ने मद्रास राज्य में उनकी पत्रिका के प्रवेश और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। थापर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि अधिनियम की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अनुचित सीमा थीं।

मद्रास राज्य ने तर्क दिया कि प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक था, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वैध आधार हैं।

निर्णय अवलोकन:

बहुमत की राय (जे. पतंजलि शास्त्री):

कोर्ट ने माना कि राज्य की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि अधिनियम में "सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था" (Public Safety and Public Order) शब्दों का उपयोग किया गया है। कोर्ट ने इन शर्तों की एक साथ व्याख्या की और पाया कि अधिनियम के प्रतिबंध संवैधानिक रूप से स्वीकार्य से अधिक व्यापक (Broader) थे।

इसमें स्पष्ट किया गया कि "सार्वजनिक व्यवस्था" में कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे छोटे अपराध भी शामिल हैं। इसके विपरीत, "राज्य की सुरक्षा" का तात्पर्य सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी देने वाली हिंसा की चरम गतिविधियों से है। इसलिए, अधिनियम के प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में संवैधानिक रूप से स्वीकार्य सीमा से आगे निकल गए।

कोर्ट ने माना कि जब किसी अधिनियम का उपयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह किया जा सकता है, तो इसे असंवैधानिक माना जाना चाहिए। इसलिए, इसने अधिनियम की विवादित धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया और समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।

असहमत राय (जे. फ़ज़ल):

जस्टिस फ़ज़ल ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि शांति और शांति बनाए रखना राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अभिन्न अंग है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया है और इसे वैध माना जाना चाहिए।

नतीजा:

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 1949 की संबंधित धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए रोमेश थापर के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की पुष्टि की और ऐसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से तैयार करने और संवैधानिक रूप से उचित ठहराने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

फैसले का महत्व

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक नियम निर्धारित करता है जिसका सभी निचली अदालतों को पालन करना होगा। चूँकि इसका निर्णय पाँच जस्टिस के एक पैनल द्वारा किया गया था, इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का एक बड़ा पैनल ही इसे बदल सकता है या इसकी समीक्षा कर सकता है।

इस मामले के बाद प्रथम संशोधन के माध्यम से संविधान में बदलाव किया गया। अब अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, "सार्वजनिक व्यवस्था" के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध स्वीकार्य माना जाता है। लेकिन, जैसा कि इस मामले में चर्चा की गई है, "सार्वजनिक सुरक्षा" के लिए प्रतिबंधों की अभी भी अनुमति नहीं है।

यह निर्णय अब भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि केवल सरकार को गंभीर रूप से धमकी देने वाले भाषण को ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक अन्य मामला, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ने बाद में इस विचार का विस्तार किया। इसमें कहा गया कि सिर्फ नफरत के बारे में बात करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक सकती है।

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