झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने पर सज़ा: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229

Update: 2024-10-04 12:00 GMT

भारतीय न्याय संहिता, 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस संहिता में धारा 229 झूठे साक्ष्य (false evidence) देने या गढ़ने के लिए सज़ा की व्यवस्था करती है। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया (judicial proceeding) में गलत गवाही देता है या गलत साक्ष्य तैयार करता है ताकि इसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया में किया जा सके।

धारा 227 (झूठे साक्ष्य) और धारा 228 (झूठे साक्ष्य गढ़ना) की जानकारी के लिए आप Live Law Hindi पर हमारे पूर्ववर्ती लेखों को देख सकते हैं। इस लेख में हम धारा 229 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके तहत दी गई सज़ाओं का विश्लेषण करेंगे।

धारा 229: झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने पर सज़ा

धारा 229 यह स्पष्ट करती है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी चरण में जानबूझकर झूठा साक्ष्य देता है या झूठा साक्ष्य गढ़ता है, तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। यह धारा दो अलग-अलग परिस्थितियों को परिभाषित करती है, जिनमें झूठे साक्ष्य की गंभीरता के आधार पर सज़ा तय की जाती है।

धारा 229(1) के अंतर्गत सज़ा

धारा 229(1) उन मामलों पर लागू होती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया (judicial proceeding) के किसी भी चरण में झूठा साक्ष्य देता है या न्यायिक प्रक्रिया में उपयोग के लिए झूठा साक्ष्य गढ़ता है।

ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निम्नलिखित सज़ा मिल सकती है:

• Imprisonment (कैद) जो सादा या कठोर हो सकती है, जिसकी अवधि सात साल तक हो सकती है।

• इसके साथ दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया के दौरान झूठे साक्ष्य देने को एक गंभीर अपराध मानता है, जहां न्याय प्रणाली की सच्चाई और ईमानदारी दांव पर होती है।

धारा 229(2) के अंतर्गत सज़ा

धारा 229(2) उन मामलों पर लागू होती है, जब झूठा साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया के बाहर दिया जाता है।

यद्यपि यह औपचारिक न्यायालय में नहीं होता, फिर भी इसे अपराध माना जाता है और इसके लिए भी सज़ा निर्धारित की गई है:

• Imprisonment (कैद) जो सादा या कठोर हो सकती है, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है।

• इसके साथ पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह प्रावधान न्यायालय के बाहर दी गई गलत सूचनाओं या गलत साक्ष्यों को भी अपराध की श्रेणी में लाता है।

न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Proceeding) की व्याख्या

धारा 229 में न्यायिक प्रक्रिया (judicial proceeding) की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि यह न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हुआ है या नहीं।

Explanation 1 में यह बताया गया है कि Court-martial (सैन्य न्यायालय) में चलने वाला मुकदमा भी न्यायिक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि सैन्य अदालतों में झूठा साक्ष्य देना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना कि सिविल अदालतों में।

Explanation 2 स्पष्ट करता है कि Investigation (जांच) जो न्यायिक प्रक्रिया से पहले कानून द्वारा निर्देशित की गई हो, उसे भी न्यायिक प्रक्रिया का एक चरण माना जाता है, भले ही वह अदालत में न हो। उदाहरण के लिए, पुलिस द्वारा न्यायालय में मुकदमे से पहले की गई जांच को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा।

उदाहरण:

अगर A, किसी जाँच के दौरान, अदालत में मुकदमे से पहले झूठी गवाही देता है, तो इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब है कि A झूठा साक्ष्य देने का दोषी है, भले ही वह अदालत में न हो।

Explanation 3 यह स्पष्ट करता है कि अदालत द्वारा निर्देशित Investigation (जांच) भी न्यायिक प्रक्रिया का एक चरण है, भले ही यह जांच अदालत के बाहर हो रही हो। ऐसे मामले में अगर कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य देता है, तो वह भी धारा 229 के तहत दंडनीय है।

उदाहरण:

मान लीजिए A, एक जमीन की सीमा तय करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने झूठी गवाही देता है। यह जांच भले ही अदालत के बाहर हो, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाएगी। A झूठा साक्ष्य देने का दोषी होगा।

धारा 227 और धारा 228 से संबंध

धारा 229 को समझने के लिए धारा 227 और धारा 228 का संदर्भ महत्वपूर्ण है। धारा 227 उन मामलों से संबंधित है, जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है, जबकि धारा 228 में झूठा साक्ष्य गढ़ने की बात की गई है। धारा 229 इन दोनों प्रावधानों को मिलाकर सज़ा की व्यवस्था करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने वाले अपराधियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े।

पूरी जानकारी के लिए धारा 227 (झूठा साक्ष्य देना) और धारा 228 (झूठा साक्ष्य गढ़ना) पर आधारित हमारे पिछले लेखों को Live Law Hindi पर अवश्य देखें।

धारा 229 से महत्वपूर्ण बिंदु

धारा 229 का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना है और उन लोगों को दंडित करना है जो झूठे साक्ष्य देकर या गढ़कर न्यायालय को धोखा देने की कोशिश करते हैं। चाहे यह साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दिया गया हो या अदालत के बाहर, दोनों ही मामलों में दोषी को जेल और जुर्माना का सामना करना पड़ता है।

यह प्रावधान यह भी सुनिश्चित करता है कि न केवल अदालत में बल्कि जांच या प्रारंभिक जांच के दौरान भी झूठी सूचनाओं या गवाही को अपराध माना जाएगा। न्याय की नींव सच्चाई पर टिकी होती है, और इस कानून का उद्देश्य इस सच्चाई की रक्षा करना है।

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