भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों के बारे में अनुमान (धारा 78 से 86)

Update: 2024-07-26 11:52 GMT

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, में कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। धारा 78 से 86 विशेष रूप से संबोधित करती हैं कि न्यायालयों को कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता के बारे में अनुमानों को कैसे संभालना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।

धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents)

प्रमाणपत्रों और प्रमाणित प्रतियों का अनुमान (Presumption of Certificates and Certified Copies)

धारा 78(1) में कहा गया है कि न्यायालय किसी दस्तावेज को वास्तविक मान लेगा यदि वह प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या कोई अन्य दस्तावेज प्रतीत होता है जो किसी विशेष तथ्य के साक्ष्य के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य है। यह अनुमान तब लागू होता है जब दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इस अनुमान को लागू करने के लिए, दस्तावेज़ को मूल रूप से कानून द्वारा निर्देशित तरीके से तैयार और निष्पादित किया जाना चाहिए।

अधिकारी के अधिकार का अनुमान (Presumption of Officer's Authority)

धारा 78(2) में आगे कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि जिस अधिकारी ने ऐसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए या उसे प्रमाणित किया, वह उस आधिकारिक पद पर था जिसका उसने हस्ताक्षर करते समय दावा किया था। इसका मतलब है कि न्यायालय यह स्वीकार करता है कि अधिकारी के पास अपनी आधिकारिक स्थिति के आगे के सबूत की आवश्यकता के बिना दस्तावेज़ को प्रमाणित करने का अधिकार था।

धारा 79: न्यायिक अभिलेखों का अनुमान (Presumption of Judicial Records)

न्यायिक अभिलेखों और कथनों का अनुमान (Presumption of Judicial Records and Statements)

धारा 79 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों को कवर करती है जो न्यायिक कार्यवाही में गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के अभिलेख या ज्ञापन प्रतीत होते हैं। इसमें कैदियों या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कानून के अनुसार लिए गए और न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बयान या स्वीकारोक्ति भी शामिल है।

न्यायालय यह मान लेगा:

1. दस्तावेज़ असली है।

2. जिस परिस्थिति में इसे लिया गया था, उसके बारे में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए कोई भी कथन सत्य हैं।

3. साक्ष्य, कथन या स्वीकारोक्ति विधि के अनुसार विधिवत ली गई थी।

धारा 80: सरकारी राजपत्रों और समाचार-पत्रों की धारणा (Presumption of Official Gazettes and Newspapers)

आधिकारिक प्रकाशनों और आवश्यक दस्तावेजों की धारणा (Presumption of Official Publications and Required Documents)

धारा 80 में कहा गया है कि न्यायालय को सरकारी राजपत्र, समाचार-पत्र या पत्रिका होने का दावा करने वाले दस्तावेजों की वास्तविकता का अनुमान लगाना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा रखे जाने वाले किसी भी दस्तावेज पर भी लागू होता है, बशर्ते कि उसे कानून द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाए और उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

उचित अभिरक्षा का स्पष्टीकरण

धारा 80 के प्रयोजनों के लिए, किसी दस्तावेज को उचित अभिरक्षा में माना जाता है यदि वह उस स्थान पर है जहाँ उसे रखा जाना आवश्यक है और उसकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। हालाँकि, यदि यह दिखाया जाता है कि दस्तावेज की वैध उत्पत्ति है या परिस्थितियाँ इसकी उचित उत्पत्ति का सुझाव देती हैं, तो अभिरक्षा को अनुचित नहीं माना जाता है, भले ही वह सामान्य स्थान पर न हो।

धारा 81: इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों की धारणा (Presumption of Electronic or Digital Records)

आधिकारिक डिजिटल अभिलेखों की धारणा

धारा 81, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों की प्रामाणिकता की धारणा को बढ़ाती है, जो आधिकारिक राजपत्र या किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होने का दावा करते हैं। यह धारणा तब लागू होती है, जब ऐसे अभिलेखों को कानून द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाता है और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के लिए उचित अभिरक्षा का स्पष्टीकरण

धारा 80 के समान, धारा 81 के लिए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उचित अभिरक्षा में माना जाता है, यदि उन्हें कानून द्वारा अपेक्षित स्थान पर रखा जाता है और उनकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। यदि अभिलेख का वैध मूल है या यदि परिस्थितियाँ संभावित वैध मूल का सुझाव देती हैं, तो अभिरक्षा को अनुचित नहीं माना जाता है।

धारा 82: सरकारी मानचित्रों और योजनाओं की धारणा (Presumption of Government Maps and Plans)

सटीकता की धारणा

धारा 82 में कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि केंद्र या राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा कथित रूप से बनाए गए मानचित्र या योजनाएँ इस प्रकार बनाई गई थीं और सटीक हैं। हालाँकि, किसी कानूनी मामले के उद्देश्य से विशेष रूप से बनाए गए मानचित्र या योजनाएँ साक्ष्य के माध्यम से सटीक साबित होनी चाहिए।

धारा 83: सरकार द्वारा मुद्रित पुस्तकों की धारणा (Presumption of Government-Printed Books)

कानूनी प्रकाशनों की धारणा

धारा 83 में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी देश की सरकार के प्राधिकार के तहत कथित रूप से मुद्रित या प्रकाशित किसी भी पुस्तक की प्रामाणिकता मान लेगा और उसमें उस देश के कानून शामिल हैं। इसमें वे पुस्तकें भी शामिल हैं जिनमें उस देश के न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट शामिल प्रतीत होती हैं।

धारा 84: पावर-ऑफ-अटॉर्नी की धारणा (Presumption of Power-of-Attorney)

निष्पादन और प्रमाणीकरण की धारणा

धारा 84 में कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि पावर-ऑफ-अटॉर्नी होने का दावा करने वाला प्रत्येक दस्तावेज, नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय वाणिज्यदूत या उप-वाणिज्यदूत या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और प्रमाणित किया गया है, इस प्रकार निष्पादित और प्रमाणित किया गया है।

धारा 85: इलेक्ट्रॉनिक समझौतों की धारणा

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की धारणा

धारा 85 में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वास्तविकता को मान लेगा, जो शामिल पक्षों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षरों वाले समझौते का दावा करता है। यह धारणा तब लागू होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर पक्षों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने या उसे स्वीकृत करने के इरादे से लगाए गए प्रतीत होते हैं।

धारा 86: सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों की धारणा (Presumption of Secure Electronic Records and Signatures)

अखंडता की धारणा

धारा 86(1) में कहा गया है कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्यवाही में, न्यायालय यह मान लेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस विशिष्ट समय बिंदु से बदला नहीं गया है, जिससे सुरक्षित स्थिति संबंधित है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

आशय की धारणा

धारा 86(2) में कहा गया है कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्यवाही में, न्यायालय यह मान लेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने या उसे अनुमोदित करने के इरादे से लगाया गया था, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। हालाँकि, यह धारणा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों के संदर्भ के बाहर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता और अखंडता पर लागू नहीं होती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विभिन्न दस्तावेजों से संबंधित धारणाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय उनकी प्रामाणिकता के व्यापक प्रमाण की आवश्यकता के बिना कुछ दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है।

धारा 78 से 86 प्रमाणपत्रों, प्रमाणित प्रतियों, न्यायिक अभिलेखों, आधिकारिक प्रकाशनों, डिजिटल अभिलेखों, मानचित्रों, कानूनी पुस्तकों, पावर-ऑफ-अटॉर्नी और इलेक्ट्रॉनिक समझौतों की वास्तविकता और अखंडता को मानने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। ये प्रावधान कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कानूनी दस्तावेज़ीकरण की विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं।

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