एक्टर विजय देवरकोंडा ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस विकास महाजन ने गुरुवार को मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि वह अभिनेता की अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करेंगे।

सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने विजय देवरकोंडा की ओर से पेश होते हुए कहा कि एक्टर फर्जी विज्ञापनों और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर खुद को उनका एजेंट बताने वाले लोगों से परेशान हैं। उन्होंने ऐसे कंटेंट को हटाने की भी मांग की, जिसमें एक्टर की तस्वीरों और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ कमाया जा रहा है।

वकील ने कोर्ट का ध्यान AI से तैयार किए गए विभिन्न कंटेंट और एक्टर की तस्वीरों में डिजिटल हेरफेर की ओर भी दिलाया। इसके अलावा अश्लील, आपत्तिजनक और अभद्र भाषा वाले कंटेंट को हटाने की मांग की गई।

एक्टर की ओर से यह भी बताया गया कि मुकदमा दायर किए जाने और सर्वर को नोटिस जारी किए जाने के बाद कुछ आपत्तिजनक यूआरएल पहले ही हटा दिए गए।

हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को समन जारी किया और अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विकास महाजन ने कहा,

“मैं आदेश पारित करूंगा।”

विजय देवरकोंडा की याचिका पर अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का इंतजार है।

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