आप यहां क्यों आए हैं: दिल्ली हाइकोर्ट ने गायक जुबिन नौटियाल की याचिका पर क्षेत्राधिकार पर उठाए सवाल

Update: 2026-02-19 06:20 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने गायक जुबिन नौटियाल द्वारा अपने पर्सैनलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दायर वाद में क्षेत्राधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए । अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही यह पूछा कि जब गायक उत्तराखंड में रहते हैं तो उन्होंने वहां की अदालत का रुख क्यों नहीं किया?

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ता के वकील से कहा,

“आप यहां क्यों आए हैं, जो यहां उपलब्ध है, वह वहां भी उपलब्ध है। वहां की अदालतें अभी समाप्त नहीं हुई हैं।”

याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जैसे नियंत्रण प्राधिकारी दिल्ली में स्थित हैं, इसलिए यहां याचिका दायर की गई। इस पर अदालत ने कहा कि यह तर्क क्षेत्राधिकार तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की,

“सिर्फ इसलिए कि मंत्रालय यहां हैं क्या इससे यहां का क्षेत्राधिकार बन जाता है> यहां का क्षेत्राधिकार किस आधार पर है बताइए। आप स्वयं उत्तराखंड में स्थित हैं।”

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य चिंता अधिकारों के उल्लंघन से है न कि मंत्रालयों द्वारा अनुपालन से।

अदालत ने पूछा,

"आपकी चिंता उल्लंघन की है क्रियान्वयन की नहीं। वे केवल अनुपालन के लिए हैं। आपके पास उनके खिलाफ कोई सीधा आरोप भी नहीं है। फिर उत्तराखंड में क्षेत्राधिकार क्यों नहीं होगा।"

हालांकि, हाइकोर्ट ने कहा कि वह मामले में उचित आदेश पारित करेगा।

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