बच्चे के जन्म के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)
Maternity Leave यानी मातृत्व अवकाश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि Maternity Benefit Act 1961 के तहत महिला को बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। बच्चे का जन्म हो चुका है, इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना गलत है।