मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने पति के तलाक लेने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी,पति और उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती तो ये क्रूरता मानी जाएगी।

जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा किपत्नी काफी समय से बिना किसी कारण पति से अलग रह रही है। साल 2013 में ही ससुराल छोड़ दिया था। इसलिए क्रूरता के आधार पर शादी को खत्म किया जा सकता है।“

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