एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या उससे होने वाले मुनाफे से शादी का खर्च लेने का अधिकार है? केरल हाईकोर्ट के सामने ये सवाल आया। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक अविवाहित बेटी को अपने पिता से उचित विवाह खर्च प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा हर धर्म के लिए है।