सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को वोट देने के अधिकार की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) को चुनौती दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेक्शन 62(5) को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग मौकों पर बरकरार रखा है।