सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से जुड़े एक मठ को गिराने को लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया। इस मठ को लेकर माना जाता है कि 500 साल पहले गुरु नानक यहां आए थे।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की डिवीजनल बेंच कहा कि वह याचिका खारिज कर रही है क्योंकि कोर्ट के आदेश की कोई ‘अवज्ञा’ नहीं हुई है। हमें अवमानना कार्यवाही शुरू करने की कोई वजह नजर नहीं आती।

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