सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन और आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज कीं (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन और आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज कीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन की मांग पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। बेंच ने न केवल याचिका खारिज की बल्कि याचिकाकर्ता को हर्जाना भरने का भी आदेश दिया।