‘COVID में पैरोल पर रिहा सभी कैदी 15 दिनों के भीतर सरेंडर करें’: सुप्रीम कोर्ट का आदेश (वीडियो)
COVID-19 के दौरान देश भर में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर COVID-19 के समय कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी गई थी।