"खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे पर्यावरण के हकदार हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाने का आदेश देते हुए ये टिप्पणियां कीं।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिविजनल बेंच ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को बाजार मूल्य चुका कर अतिक्रमण को वैध बनाने का निर्देश दिया था। इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की थी।