सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका को अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक विशेष अनुमति याचिका में बदला, जिसने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ कथित तौर पर "समझौता" के आधार पर स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने के मामले को खारिज कर दिया।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ एक तीसरे पक्ष द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की अनुमति दी है।

देखिये वीडियो

Full View

Tags: