पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया (वीडियो)

Update: 2022-08-25 11:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के अनुसार, पंजाब के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस, जनवरी 2022 में पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री की सुरक्षा (PM Modi Security Lapse) सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे।

जनवरी 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

इससे पहले कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया था। यह मुद्दा 5 जनवरी को पंजाब के भटिंडा में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के फंसने से संबंधित है, जब किसानों के एक समूह ने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। सुनवाई में सीजेआई रमना ने कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि हरमनदीप सिंह हंस, पंजाब एसएसपी फिरोजपुर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे, और उनके पास पर्याप्त समय और फोर्स उपलब्ध होने के बावजूद एक्शन लेने में विफल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पीएम के प्रवेश करने से पहले, एसएसपी निर्देशों पर कार्रवाई करने में विफल रहे। समिति की रिपोर्ट ने 'ब्लू बुक' की आवधिक समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की भी सिफारिश की।

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