फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार अपने बच्चे का स्कूल फीस नहीं भर पाया। जिसकी वजह से स्कूल ने छात्र को क्लास में बैठने और बोर्ड परीक्षा देने से रोकने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने स्कूल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया।
कोर्ट ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक बच्चे को परीक्षा देने से रोकना उसके भविष्य को खराब करना है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते।
इसके साथ ही कोर्ट ने छात्र को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी।
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