“कोई भी नवविवाहित महिला अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए।“

ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर FIR रद्द करने से इनकार करते हुए की।

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