बेटे की गर्दन पर चाकू रख मां का किया था गैंगरेप, अब मिली सजा (वीडियो)

Update: 2023-05-10 11:23 GMT

निचली अदालत ने दंगें के दौरान एक महिला के साथ गैंग रेप मामले में दो आरोपियों महेशवीर और सिकंदर को IPC की धारा 376 D, 376 (2)(G) और 506 के तहत दोषी ठहराया। एडिशनल डिस्ट्रीक्ट और सेशन जज अंजनी कुमार सिंह दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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