गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका से संबंधित चल रही सुनवाई में अंतरिम आदेश में मेसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने मैसर्स अजंता को घायलों को दो-दो लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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