मद्रास हाईकोर्ट ने महिला पत्रकारों पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी नेता S V शेखर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- शेखर जैसे व्यक्ति, जिनका समाज में इतना बड़ा कद है, सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी या किसी को कोई मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए।

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