‘खाने के लिए जानवरों की हत्या पर रोक नहीं लगा सकते’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कई तरह की PIL यानी जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। हाल ही मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में जानवरों की हत्या पर रोक लगाने और लोगों को लैब जनरेटेड मीट पर स्विच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिवीजन ने कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या, कानून के तहत स्वीकार्य है। ऐसे में इस पर रोक लगाया नहीं जा सकता है।