अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है तो उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा (वीडियो)

Update: 2023-01-26 05:56 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच के बाद गर्भवती पाई गई रेप पीड़िता के संबंध में जांच अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा,

“मेडिकल जांच में अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है तो उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें।“

कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल जांच के समय ‘यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट’ कराना अनिवार्य बताया।

कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई कि प्रत्येक जिले के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिससे जांच अधिकारियों के साथ-साथ पीड़ित को भी असुविधा हो रही है।

कोर्ट ने इस पर कहा,

“बोर्ड का गठन करना अनिवार्य होना चाहिए।“

वीडियो यहां देखें:

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