सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को पहले और दूसरे दोनों सत्र में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आईआईटी-जेईई मेन्स परीक्षा 2022 के अतिरिक्त सत्र आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

पीठ ने कहा कि रविवार को होने वाली IIT-JEE (एडवांस्ड) परीक्षा में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, "परीक्षा रविवार को होने दें। हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।"


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