'हिजाब पहनना पंसद की बात': जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा (वीडियो)
हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया। एक जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा।
जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। अनुच्छेद 14 और 19 का मामला। यह पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम।" जस्टिस सुधांशु ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है।
जस्टिस सुधांशु ने कहा,
"लेकिन इस मामले का फैसला करते समय जो बात मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण थी, वह थी एक लड़कियों की शिक्षा। यह सामान्य बात है कि पहले से ही एक लड़की को, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने से पहले उसे अपनी मां की दैनिक कार्यों में, सफाई और धोने में मदद करनी पड़ती है। अन्य कठिनाइयां भी हैं। क्या हम उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? "
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