हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार

Update: 2023-03-02 12:06 GMT

हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है।

बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, रा म कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।

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