सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक लगाई (वीडियो)

Update: 2023-01-05 14:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था। वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में लोगों को हटाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा,

" जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने 20 दिसंबर, 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच में उत्तराखंड राज्य और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को 7 फरवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें राज्य और रेलवे को "व्यावहारिक समाधान" खोजने के लिए कहा।

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