सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोधरा कांड मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले फारूक नाम के एक दोषी को इस तथ्य पर विचार करते हुए जमानत दे दी कि वह 17 साल की सजा काट चुका है और उसकी भूमिका ट्रेन में पथराव करने में थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में उनके द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर आदेश पारित किया।

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