सुप्रीम कोर्ट ने देश में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के हथियार रखने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने इस प्रवृत्ति को "परेशान करने वाला" करार देते हुए हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मामला दर्ज किया। खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन के अनुसार, बिना लाइसेंस वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 सपठित धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया। हमारे सामने कई मामले आए हैं, जहां बिना लाइसेंस वाले हथियारों की यह घटना और यह प्रवृत्ति बहुत परेशान करने वाली है।"
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