सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है" पर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी को आज खारिज कर दिया।

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