“एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद पर उसे छोड़ देते हैं।“ ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा- चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरोपी धोखे से शादी कर लेता है खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेगनेंट हो जाती है और जैसे ही FIR रद्द होती है या जमानत मिल जाती वो उसे छोड़ देता है।

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