जीवनसाथी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2023-02-17 06:30 GMT

घरेलू झगड़े के दौरान अपने जीवनसाथी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता की कैटेगरी में आएगा। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट के तलाक के निर्णय को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा, अगर कोई कपल एक-दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह क्रूरता है। किसी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ जीवन जीता रहे।

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