जानिए गिरफ्तारी का नोटिस देने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 41 A के प्रावधान (वीडियो)

Update: 2023-02-25 11:33 GMT

सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या यू कहें बिना सूचना दिए पुलिसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

इस सेक्शन तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की शिकायत हो। या ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिन पर उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई हो जिसमें सात साल की सजा का प्रावधान हो।

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