‘अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के डाकखाने या माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए’, ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कथित गैंगस्टर वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने के गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। और कहा कि कुर्क की गई सपंत्तियां सरकार वसीम को वापस करे।

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