'5 साल तक सहमति से सेक्स रेप नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने युवक को रेप केस से किया बरी (वीडियो)

Update: 2023-03-15 08:49 GMT

मामला कर्नाटक का है। एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसकी सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने लड़की की याचिका खारिज कर दी। और शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि पांच साल तक शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता।

लड़की ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झूठा वाद करके उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में उसने ये रिश्ता तोड़ दिया।

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