सिनेमा हॉल बाहरी खाद्य सामग्री पर रोक लगा सकते हैं, हालांकि उन्हें मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

Update: 2023-01-04 11:14 GMT

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक सिनेमा दर्शक को सिनेमा हॉल के भीतर भोजन और कोल्‍ड ड्रिंक ले जाने से रोक सकता है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमा मालिकों को सिनेमाघरों में दर्शकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह नोट किया कि जब कोई शिशु या बच्चा माता-पिता के साथ सिनेमा हॉल जाता है तो उनके लिए उचित मात्रा में भोजन थिएटर में ले जाया जा सकता है।

यह मुद्दा तब उठा जब जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य के मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल मालिकों को निर्देश दिया कि वे सिनेमा देखने वालों को थिएटर के अंदर खुद के खाद्य पदार्थ और पानी ले जाने पर रोक न लगाएं। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

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