सुप्रीम कोर्ट के सामने धर्मांतरण विरोधी कानून पर एक मसौदा तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग को लेकर जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई थी। इस याचिका के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इस तरह के कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है।

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