इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि एक महिला न्यायिक अधिकारी के फेसबुक अकाउंट पर स्टॉकिंग करने और आपत्तिजनक और परेशान करने वाले संदेश भेजने और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

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