मनमानी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए : जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर [वीडियो इंटरव्यू]

Update: 2022-07-25 02:16 GMT

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने मनमानी गिरफ्तारी, राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में जमानत देने के लिए मजिस्ट्रेट की अनिच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्र के संरक्षण के महत्व से संबंधित मुद्दों पर लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन के साथ एक साक्षात्कार में चर्चा की।

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने ऑल्ट न्यूज़ के सहसंस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज छह एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ज़ुबैर की पैरवी करते हुए दलीलें पेश की थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए।

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने लाइव लॉ के साथ इंटरव्यू में विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्हों कहा कि मनमानी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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