सुप्रीम कोर्ट ने दलित समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट मामले में अग्रिम जमानत दिया, जिस पर एक उच्च जाति की महिला के अपहरण और जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाया गया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ ने कहा,

"हमारे विचार में, याचिकाकर्ता के शामिल होने और एफआईआर में चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के अधीन अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए था।"

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