अदालत ने गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया
उत्तर प्रदेश-अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक, इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को एक विशेष यूपी कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है।
विधानसभा सचिवालय द्वारा 7 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में यह अधिसूचित किया गया है कि तिवारी को उनकी दोषसिद्धि की तारीख यानी 18 अक्टूबर, 2021 से अयोग्य माना जाएगा।
गौरतलब है कि तिवारी को यूपी के फैजाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने 28 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने उन पर 19,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तिवारी के खिलाफ साल 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि वह बीएससी पार्ट 2 की परीक्षा में फेल हो गए थे, हालांकि उन्होंने फर्जी मार्कशीट जमा कर बीएससी पार्ट 3 में प्रवेश लिया था।
तिवारी को आईपीसी की धारा 420, 468 और धारा 471 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
विशेष अदालत ने कहा,
"अभियोजन पक्ष फूल चंद्र यादव, कृपा निधि तिवारी और इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 47 के तहत लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, इसलिए, आरोपी फूल चंद्र यादव, कृपा निधि तिवारी और इंद्र प्रताप तिवारी उनके खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।"
इसके अलावा न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाजपा विधायक तिवारी ने अगले वर्ष प्रवेश पाने के लिए मार्कशीट में फर्जीवाड़ा किया और उनका कार्य गंभीर प्रकृति का था और इसलिए उन्हें उक्त अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया।
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