लॉ छात्रा से गैंगरेप : रांची कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 100 दिनों में फैसला
झारखंड में रांची की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने लॉ छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में 100 दिनों से भीतर फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
इससे पहले 26 फरवरी को निचली अदालत के जज नवनीत कुमार ने मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा एवं ऋषि उरांव को दोषी करार दिया था। इस मामले में कुल 12 आरोपी बनाए गए, जिसमें एक नाबालिग है और उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
अदालत ने 26 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले में सभी आरोपी गैंगरेप, पीड़िता का अपहरण करने, साजिश रचने, मोबाइल चोरी करने, मारपीट करने के आरोप में भी दोषी पाए गए हैं।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के ऊपर लगे आरोपों के लिए डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक टेस्ट, पीड़िता के बयान, पीड़िता के दोस्त के बयान और शिनाख्त
परेड में की गई पहचान समेत अन्य सबूत पेश किए। पुलिस की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर एक भी गवाह नहीं आया। पुलिस ने जांच में तेज़ी दिखाते हुए इस मामले में 24 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक इस घटना के समय पीड़ित छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बस स्टॉप पर बैठकर बात कर रही थी।इस दौरान एक ऑल्टो कार में सवार 6 युवक वहां आए और छात्रा के साथ छेड़खानी करने लगे। छात्रा के दोस्त ने छेड़खानी का विरोध किया। इसपर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और फिर छात्रा को हथियार के बल पर जबरन कार में बिठाकर पास के गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे के पास ले गए और वहां उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। आरोप है कि सभी युवक नशे में थे और उनके पास हथियार भी थे।
जांचकर्ताओं के मुताबिक इस दौरान छात्रा बेहोश हो गई, लेकिन आरोपियों ने फोन कर अपने 6 साथियों को भी बुला लिया और उन्होंने भी पीड़िता के साथ गैंगरेप किया।
बाद में आरोपियों ने उसे वापस उसी बस स्टॉप पर छोड़ दिया और फरार हो गए। पीड़ित छात्रा किसी तरह अपने दोस्त की मदद से कांके थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।