आईपीसी और अन्य कानून के तहत अपराधों के लिए निजी शिकायत सुनवाई योग्य, मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्जित नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2023-02-15 04:57 GMT

MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली एक निजी शिकायत सुनवाई योग्य है और मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 37 के तहत वर्जित नहीं है।

कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एक पंजीकृत सोसायटी के सदस्यों के खिलाफ एक निजी पार्टी द्वारा दायर की गई शिकायत अधिनियम की धारा 18, 32 और 37 (2) के प्रावधानों के मद्देनजर खारिज करने योग्य है।

जेएमएफसी के समक्ष दायर एक शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें शिकायत का संज्ञान लिया गया था और दो आवेदकों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था।

आवेदक और निजी प्रतिवादी स्वामी विवेकानंद तकनीक संस्था के सदस्य हैं, जो एमपी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

आवेदकों की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 18, 32 और 37 (2) के प्रावधानों के मद्देनजर प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है जो विशेष रूप से कुछ आकस्मिकताओं से निपटने के लिए तैयार किया गया एक विशेष अधिनियम है।

हालांकि, प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि अधिनियम की धारा 18, 32 और 37 के प्रावधानों के मद्देनजर सक्षम अदालत के लिए आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने पर कोई रोक नहीं है।

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने और अधिनियम की धारा 18, 32 और 37 का अवलोकन करने के बाद कहा कि यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार को संविधान, कार्य और वित्तीय स्थितियों की जांच करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

कोर्ट ने कहा,

"इस प्रकार, रजिस्ट्रार की जांच करने की शक्ति समाज के संविधान, कार्य और वित्तीय स्थितियों तक ही सीमित है। जांच का दायरा समाज के संविधान, कार्य और वित्तीय स्थितियों की उक्त सीमा तक सीमित है। अध्याय- IX अपराधों और दंड से संबंधित है।"

धारा 18 के संबंध में, अदालत ने कहा,

"ये स्पष्ट है कि समाज का कोई भी सदस्य जो किसी भी फंड या अन्य संपत्ति की चोरी या गबन में शामिल पाया जाता है, या जानबूझकर किसी दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी भी संपत्ति को नष्ट या घायल कर देता है, या किसी भी विलेख, धन प्राप्ति के लिए बाध्य सुरक्षा, या अन्य साधन, जिससे समाज के धन को नुकसान हो सकता है, उसी अभियोजन के अधीन होगा, और अगर दोषी पाया जाता है, तो वह किसी भी व्यक्ति के समान ही दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा।“

कोर्ट ने कहा कि एम पी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक, धर्मार्थ या अन्य समाजों के पंजीकरण से संबंधित कानून और धारा 27, धारा 32 के तहत रजिस्ट्रार की शक्ति को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। ये एक विवाद की जांच और निपटान के लिए केवल समाज के संविधान, कार्य और वित्तीय स्थिति तक ही सीमित है।

अदालत ने आगे कहा कि धारा 37 का प्रावधान अध्याय IX में शामिल है जो अपराधों और दंड से संबंधित है। उप-धारा (1) के तहत रोक यह है कि कोई भी न्यायालय प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की कोशिश नहीं करेगा।

अदालत ने कहा,

"'इस अधिनियम के तहत' शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि एमपी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत दंडनीय अपराध और न कि आईपीसी या किसी अन्य अधिनियम के सामान्य कानून के तहत।"

धारा 37 की उपधारा (2) के प्रावधान आगे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार या इस ओर से लिखित रूप में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के अलावा नहीं लेगा।

कोर्ट ने कहा,

"इस प्रकार, अगर धारा 37 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि बार केवल अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में है, जो अधिनियम 1973 के अध्याय-IX में उल्लिखित हैं और आईपीसी या किसी अन्य कानून के तहत नहीं।"

अदालत ने देखा कि इस मामले में आवेदकों के खिलाफ आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कोर्ट ने कहा,

"आवेदकों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम, 1973 की धारा 37 के तहत बार के मद्देनजर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं।"

केस टाइटल- अनूप मिश्रा व अन्य बनाम अलका दुबे और अन्य।

आवेदकों की ओर से वकील एल एस चंद्रमणि पेश हुए।

प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बगड़िया, वकील गजेंद्र सिंह चौहान और ममता शांडिल्य उपस्थित हुए।

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