किसी के पास सरकारी छुट्टी घोषित करवाने का मौलिक अधिकार नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि सरकारी छुट्टी (public holiday) घोषित करना सरकारी नीति का मामला है और कोई व्यक्ति सार्वजनिक अवकाश के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा,
"सार्वजनिक अवकाश कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, जिसे उल्लंघन कहा जा सके। किसी को भी सार्वजनिक अवकाश का मौलिक अधिकार नहीं है।"
2 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश (सरकारी छुट्टी) घोषित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। याचिका में 2 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी, क्योंकि यह दादर और नगर हवेली स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है।
कोर्ट ने कहा कि,
"वैसे भी हमारे पास इस देश में बहुत सारे सरकारी अवकाश हैं। शायद समय आ गया है कि सरकारी छुट्टियों की संख्या कम की जाए, न कि इसे बढ़ाया जाए।"
अधिवक्ता भावेश परमार के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि 2 अगस्त, 1954 को दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों ने पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत के क्षेत्र का हिस्सा बन गए। 1954 से 2020 तक, 2 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश के रूप में दिन को चिह्नित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इसे 29 जुलाई, 2021 को बंद कर दिया गया था।
याचिका में 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता को चिह्नित करते हुए सरकारी छुट्टी घोषित किए जाने की तुलना की गई और तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता दिवस के समान दादरा और नगर हवेली के स्वतंत्र होने के दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित क्यों नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 2019 के आदेश का भी संदर्भ दिया, जो दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश से भी संबंधित था, जहां यह आदेश दिया गया था कि गुड फ्राइडे को केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया जाए।
हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आदेश को तथ्यों के वर्तमान मामले में लागू करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हैं।
कोर्ट ने राय दी कि संदर्भित आदेश राजपत्र की विफलता के संबंध में एक जनहित याचिका में पारित किया गया था, यानी इसे वैकल्पिक रखने के बजाय सार्वजनिक अवकाश को अनिवार्य किया गया था।
केस शीर्षक: किशनभाई नाथूभाई घुटिया और अन्य। बनाम माननीय प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश और अन्य।
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