एमएस धोनी की अवमानना याचिका: मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को क्रिकेटर एमएस धोनी (MS Dhoni) की तरफ से दायर अवमानना याचिका में 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन की पीठ ने आज मामले की सुनवाई के दौरान वैधानिक नोटिस का आदेश दिया।
धोनी ने 2013 के आईपीएल घोटाले के संबंध में उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
धोनी ने तर्क दिया है कि अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जो न्यायिक प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को झकझोरने में सक्षम हैं।
महाधिवक्ता के कार्यालय से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद, क्रिकेटर ने कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए अर्जी दायर की।
केस टाइटल: महेंद्र सिंह धोनी बनाम जी संपत कुमार
केस नंबर : अवमानना याचिका 2361 ऑफ 2022