राज्य में शराबबंदी 'महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछने के लिए' आवश्यक: मद्रास हाईकोर्ट की सरकार से अपील

Update: 2021-02-15 10:01 GMT

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने सरकार से अपील की कि, वह राज्य में शराबबंदी लागू करे, ताकि महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछे जा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोर्ट, लोगों की शराब पीने की आदतों के कारण समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उससे नजर नहीं हटा सकता है।

न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने कहा कि,

"हालांकि यह एक कठिन काम है, फिर भी लोगों को पीने और शराब बेचने से रोकने के लिए अपील करने के लिए लोगों को हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है।"

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि,

"सबसे दुख बात यह है कि कुछ साल पहले कर्नाटक में NIMHANS द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, सरकार स्वास्थ्य देखभाल खर्च के मामले में 2 रुपये से अधिक का नुकसान उठाती है। फिर भी उत्पादकता नहीं दिखाई पड़ती है।"

न्यायालय के समक्ष मामला

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच "मॉडल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल", ओथाकदाई के पास स्थित TASMAC / राज्य-शराब वेंडिंग आउटलेट को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दो हजार से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि शराबी, सड़क के दोनों ओर यानी थट्टनकुलम गांव की ओर बैठकर शराब का सेवन करते हैं और उस क्षेत्र में उपद्रव करते हैं। ग्रामीण लोगों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को उस क्षेत्र को पार करने में डर लगता है, क्योंकि शराबी नशे में लड़ाई और आपस में झगड़ते हैं।

 न्यायालय ने देखा कि,

"शराब की दुकान का कारोबार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक होता है, इसी बीच ग्राहक शराब खरीदने आते हैं। स्कूल का इलाका शांतिपूर्ण होना चाहिए ताकि छात्रों का अध्ययन प्रभावित न हो।"

इसलिए, न्यायालय का विचार व्यक्त किया कि TASMAC दुकान को वर्तमान स्थान से बहुत दूर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इस दिशा का अनुपालन करने के लिए, न्यायालय ने उत्तरदाताओं को दो महीने का समय दिया है।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि इस मामले से पहले कई मामले सामने आ आए हैं जिसमें TASMAC आउटलेट के स्थान पर आपत्तियां जताई गई हैं। कहा गया है कि यह आवासीय क्षेत्र, पूजा स्थल, स्कूलों आदि के पास स्थित है। कई आपत्तियां विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित पड़ी हैं, जिनमें शामिल हैं तीसरा प्रतिवादी / TASMAC भी शामिल है।

इस प्रकार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि TASMAC दुकान के स्थान के संबंध में जहां भी आपत्तियां उठाई गई हैं, उस पर 28 फरवरी 2021 को या उससे पहले निर्णय लिया जाएगा।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि,

"इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के बावजूद, TASMAC दुकानों को नियमों के विपरीत स्थापित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार लोगों की सुरक्षा और शांति के बजाय शराब की दुकानों से राजस्व उत्पन्न करने में रुचि रखती है।"

यह देखते हुए कि शराब पीना कई बुराइयों का मूल कारण है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ शराब के सेवन के कारण प्रतिदिन अपराध होते हैं।

कोर्ट ने कहा कि,

"शराब के कारण कई परिवार बिखर गए हैं और पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं। इनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार की गारंटी शराब के कारण उल्लंघन हो रहा है। नशे में वाहन चलाना कई लोगों की जान और माल की हानि के लिए जिम्मेदार है।"

इसके अलावा, यह देखते हुए कि भारत में शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण 19 भारतीय प्रतिदिन मरते हैं। इससे यह साबित होता है कि नशे में वाहन चलाना दुर्घटनाओं के सबसे घातक कारणों में से एक है।

न्यायालय ने राज्य सरकार से एक महत्वपूर्ण अपील की कि,

"न्यायालय राज्य सरकार से अपील करता है कि वह चरणबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछने के लिए राज्य में शराब निषेधाज्ञा लाए, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यह न केवल इस न्यायालय की अपील है बल्कि गृहिणियों, बच्चों और पूरे समाज की पीड़ा की सामूहिक आवाज है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि निषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुरूप है, तो निश्चित रूप से,

1. अपराधों में कमी आएगी;

2. व्यक्तिगत आय निश्चित रूप से बढ़ेगी;

3. शराबी स्वस्थ हो जाएंगे;

4. घरेलू हिंसा काफी कम हो जाएगी;

5. परिवारों की आय में वृद्धि होगी, जिससे परिवार की खुशी भी बढ़े;

6. नशे में ड्राइविंग नहीं होगी;

7. नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली मौतें कम होंगी;

8. समाज अधिक शांतिपूर्ण होगा;

9. राष्ट्रपिता का सपना साकार होगा आदि।

न्यायालय ने निष्कर्ष में राज्य सरकार से पूछा, "क्या सरकार इस न्यायालय की बातों को सुनेगी?",

केस का शीर्षक – एम. थाह मोहम्मद बनाम जिला कलेक्टर और अन्य [W.P.(MD) No.19278 of 2020]

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:





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