निखिल कुमारस्वामी की शादी के लिए कितने वाहन पास जारी किए? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह लॉकडाउन के दौरान वाहनों को पास देने पर नीति को रिकॉर्ड करे और बताए कितने लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
21 अप्रैल को अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या रामनगरा जिले के कुमारस्वामी के फार्म हाउस में आयोजित शादी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रहने के नियम का पालन किया गया था। अधिवक्ता गीता मिश्रा द्वारा लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के उल्लंघन की अदालत में शिकायत करने के बाद यह निर्देश दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को शादी में सामाजिक दूरी के उल्लंघन और वाहन पास देने पर कर्नाटक के भीतर और बाहर विभिन्न व्यक्तियों के ईमेल के माध्यम से कई अर्ज़ियां प्राप्त हुई थीं।
पीठ ने टिप्पणी की, "क्या सरकार की यह नीति है कि लॉकडाउन के दौरान शादी के लिए पास दिया जाएं? अगर हां तो सभी लोग आवेदन करेंगे।"
कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 5 मई को आगे के लिए टाल दी है।